शिवपुरी | किसान मान-धन योजना किसानों के वृद्धावस्था संरक्षण और लघु तथा सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रारंभ की गयी है। योजना की परिपक्वता पर किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरांत प्रति माह 3 हजार रूपये पेंशन मिलेगी। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान के पति या पत्नी परिवार पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत पेंशन पाने के हकदार होंगे। परिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होगी।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास के संयुक्त संचालक ने बताया कि योजना के अन्तर्गत लघु सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रतिमाह 55 रूपये से 200 रूपये तक योगदान जमा करना होगा। किसान 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि 3 हजार रूपये पेंशन खाते में जमा होगी।
मान-धन योजना में किसानों को मिलेगा लाभ