31 मार्च तक आवेदन आमंत्रित

 


मण्डला | जिला महिला बाल विकास अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41(1) के अंतर्गत नवीन अशासकीय संस्थाओं बालिका गृह, खुला आश्रम गृह, विशेष दत्तक गृह, अभिकरण को संचालित करने के लिए इच्छुक संस्था के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक संस्थाऐं 31 मार्च तक कार्यालयीन समय एवं दिवसों में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।